चाईबासा। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर पश्चिमी सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर अनुमंडल क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दिया गया है। इसके तहत कई तरह के प्रतिबंध लगाये गये हैं। जगन्नाथपुर अनुमंडल क्षेत्र में 11 जनवरी से अगले आदेश तक निषेधाज्ञा लागू किया गया है। इस बाबत अनुमंडल दंडाधिकारी ने आदेश जारी कर दिया है। इसका उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी।
जारी आदेश में कहा गया है कि पश्चिमी सिंहभूम जिले में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों में लगातर बढ़ोतरी हो रही है। यह आम जनों के लिए काफी खतरनाक है। ऐसी परिस्थिति में कोविड-19 के संक्रमण से बचाव एवं प्रसार का रोकथाम के लिए कोविड-19 की समुचित व्यवहार का पालन कराना अनिवार्य है। जिससे इसके संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके।
इसके मद्देनजर संपूर्ण अनुमंडल क्षेत्र में 11 जनवरी, 2022 से अगले आदेश तक निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है।
ये प्रतिबंध लागू
1. पांच (05) या उससे अधिक व्यक्तियों का जमावड़ा पूर्णतः निषेध रहेगा।
2. भीड़-भाड़ वाले स्थलों यथा शहरी क्षेत्र, हाट-बाजार, मुख्य चौक-चौराहों, दुकानों इत्यादि स्थलों पर मास्क के साथ-साथ 06 फीट यानी दो गज की सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा।
3. बीमारी से ग्रसित व्यक्ति/ गर्भवती महिलाएं / 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को अपरिहार्य कारणों को छोड़कर घर से बाहर निकले पर प्रतिबंध रहेगा।
4. निषेधाज्ञा के प्रभावी होने के साथ ही बिना किसी पूर्वानुमति के किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन/सार्वजनिक रूप से एकत्रित होकर धार्मिक सभा/सामूहिक भोज/जूलुस/रैली इत्यादि का आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।