नई दिल्ली। पंजाब दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में कथित चूक के मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज एक 5 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है. मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हीमा कोहली की बेंच ने बुधवार को यह आदेश जारी किया है.
सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी की अगुवाई सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज इंदू मलहोत्रा करेंगी. कोर्ट ने जांच समिति में एनआईए के आईजी, चंडीगढ़ के डीजीपी, पंजाब के ADGP (सुरक्षा) और पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को भी सदस्य के रूप में शामिल किया है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल जल्द से जल्द मामले से जुड़े सभी रिकॉर्ड कमेटी की चेयरपर्सन इंदु मल्होत्रा को सौंप दें.
कोर्ट ने कमेटी से कहा कि इस मामले की रिपोर्ट जल्द से जल्द तैयार की जाए. बता दें कि 5 जनवरी को पंजाब के बठिंडा एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से होशियारपुर जाने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला एक ओवरब्रिज पर करीब 20 मिनट तक फंसा रहा, जिसे केंद्र सरकार द्वारा पीएम की सुरक्षा में चूक बताया जा रहा है। दरअसल मोदी को हेलीकॉप्टर से हुसैनीवाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक जाना था, लेकिन खराब मौसम की वजह से पीएम ने सड़क मार्ग से जाने का फैसला किया था.