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पुलिस ने कम कराई मस्जिद के लाउडस्पीकर की आवाज, जानें पूरा मामला

उत्तर प्रदेश देश
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वाराणसी। लोगों की शिकायत के बाद पुलिस ने मस्जिद के लाउडस्‍पीकर की आवाज कम कराई। आयोजकों को नियम कानून की जानकारी दी। इसका उल्‍लंघन करने पर कार्रवाई करने की बात कही।

ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ ‘सत्या फाउंडेशन’ की मुहिम लगातार है। संस्था की हेल्पलाईन नंबर पर आम जनता की शिकायतों को ध्यानपूर्वक सुना जाता है। पुलिस-प्रशासन के सहयोग से त्वरित निस्तारण का प्रयास भी किया जाता है।

फाउंडेशन के सचिव चेतन उपाध्‍याय ने बताया कि मंगलवार को वाराणसी के बेनियाबाग स्थित कारी मस्जिद में धार्मिक कार्यक्रम चल रहा था। इसमें लाउडस्पीकर के तेज शोर से परेशान लोगों ने फोन कर शिकायत दर्ज करायी। इसके बाद संस्था की तरफ से पुलिस को लिखित शिकायत भेजी गयी। शिकायत मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंची।

आयोजकों को चेताया कि भारत सरकार के ध्वनि प्रदूषण कानून के मुताबिक रात 10 बजे से पहले भी लाउडस्पीकर को धीमी आवाज में ही बजाया जा सकता है। दोषी को पर्यावरण संरक्षण एक्ट-1986 के तहत 1 लाख रुपये तक जुर्माना या 5 साल तक की जेल अथवा एक साथ दोनों सजा हो सकती है। इसके बाद लाउस्पीकर की आवाज काफी कम हो गयी। लोगों ने चैन की सांस ली।