मुख्तार अंसारी ने हाई कोर्ट से रिहाई की लगाई गुहार, अपनी गिरफ्तारी को लेकर कही ये बड़ी बात

उत्तर प्रदेश देश
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उत्तरप्रदेश। यूपी के बांदा जेल में बंद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिहाई की गुहार लगाई है। इस संबंध में मुख्तार की ओर से एक याचिका दायर की गई है, जिसपर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मामले में 11 जनवरी को अगली सुनवाई होगी।

यूपी में मुख्तार अंसारी के खिलाफ 52 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें से 15 केस ट्रायल स्टेज पर हैं। मुख्तार अंसारी की ओर से इलाहाबाद हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की गई है। जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस सुधारानी ठाकुर की पीठ में मुख्तार की इस याचिका पर सुनवाई हुई।

याचिका में कहा गया है कि उन्हें अवैध रूप से न्यायिक हिरासत में रखा गया है। कहा गया है कि उनके खिलाफ गाजीपुर के मुहम्मदाबाद थाने में 2007 में गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में वे 10 साल की सजा काट चुके हैं और इस एक्ट में अधिकतम 10 साल की सजा का ही प्रावधान है इसलिए उन्हें रिहा किया जाए।

उत्तर प्रदेश सरकार ने दो दिन पहले मुख्तार अंसारी गैंग के गुर्गे के करीब 50 करोड़ के अवैध जमीन पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है। इस जमीन पर अंसारी के गुर्गों द्वारा अवैध कब्जा करके हाउसिंग कॉलोनी बनाई जा रही थी वो जमीन जिलाधिकारी आवास के ठीक पीछे है।

इससे पहले 22 दिसंबर को गाज़ीपुर में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के परिवार की संपत्ति पर सरकार ने कार्रवाई की थी। वहीं कई स्थानों पर मुख्तार अंसारी और उनके परिवार की संपत्ति जब्त की जा चुकी है।