रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रालय में 3 जनवरी को कोविड-19 के मद्देनजर प्रतिबंध/छूट के संदर्भ में आयोजित झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक हुई। इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये। सभी आदेश 15 जनवरी, 2022 तक लागू रहेंगे।
बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी अनिवार्य स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता के साथ दुरुस्त करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थिति को मद्देनजर रखते हुए राज्य के सभी जिलों को अलर्ट मोड में रखा जाए। कोरोना जांच की संख्या में हर हाल में वृद्धि हो, अधिकारी यह सुनिश्चित करें।
सीएम ने कहा कि सभी कोविड केयर अस्पतालों में ऑक्सीजनयुक्त बेड, आईसीयू बेड, नॉर्मल बेड, अनिवार्य दवाएं इत्यादि व्यवस्थाओं को चुस्त-दुरुस्त रखें। सभी भीड़ वाले क्षेत्रों में कोविड-19 अनुकूल व्यवहारों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करवाने का निर्देश मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिया।
बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अफरा-तफरी का माहौल नहीं बने, इस निमित्त मैकेनिज्म डेवलप करें। अधिकारी राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित मेडिकल ऑक्सीजन प्लांटों का निरीक्षण करें। मेडिकल ऑक्सीजन की कमी न हो, इसकी तैयारी रखें। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि कोरोना टेस्ट सैंपल का बैकलॉग नहीं बढ़े यह सुनिश्चित करें। विभाग सैंपल कलेक्शन के लिए एसओपी जारी करे।
बैठक में आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी राज्य में कोरोना संक्रमण के प्रसार के रोकथाम एवं व्यवस्थाओं के संबंध में कई महत्वपूर्ण सुझाव रखे।
मौके पर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, अपर मुख्य सचिव-सह-प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग अरुण कुमार सिंह, प्रधान सचिव वित्त विभाग अजय कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, कृषि सचिव अबू बकर सिद्दीकी, अभियान निदेशक एनएचएम रमेश घोलप, झारखंड एड्स कंट्रोल सोसायटी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर भुवनेश प्रताप सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
ये निर्णय लिये गये
1. सभी पार्क, स्विमिंग पूल, जिम, चिड़ियाघर, पर्यटन स्थल, खेल स्टेडियम 15 जनवरी, 2022 तक पूर्णत: बंद रहेंगे।
2. स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट 15 जनवरी, 2022 तक बंद रहेंगे, परंतु इन संस्थानों में 50% क्षमता के साथ प्रशासनिक कार्य होंगे। सभी तरह की ऑफलाइन परीक्षाएं स्थगित रहेगी।
3. आगामी 15 जनवरी, 2022 तक सिनेमाहॉल, रेस्टोरेंट, बार एवं शॉपिंग मॉल 50% क्षमता के साथ खुलेंगे।
4. रेस्टोरेंट, बार एवं दवा दुकानें अपने नॉर्मल समय पर बंद होंगे। बाकी सभी दुकाने रात्रि 8 बजे तक ही खुली रहेंगी।
5. आउटडोर आयोजन में अधिकतम एक सौ लोग शामिल हो सकेंगे।
6. इनडोर आयोजनों में कुल क्षमता का 50% या 100 दोनों में से जो कम हो, क्षमता के साथ आयोजन हो सकेंगे।
7. सरकारी एवं निजी संस्थानों के कार्यालय 50% क्षमता के साथ खुले रहेंगे। बायोमेट्रिक अटेंडेंस पर प्रतिबंध रहेगा।