रांची। धनबाद के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम उत्तम आनंद की मौत मामले में केस के अनुसंधानकर्ता एसपी विकास कुमार ने सीबीआई के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत में आवेदन दिया। इसके जरिए जेल में बंद ऑटो चालक लखन कुमार वर्मा व उसके सहयोगी राहुल कुमार वर्मा से पूछताछ करने के लिए तीन फरवरी तक यानी छह दिनों की मोहलत मांगी। लेकिन अदालत ने सीबीआई को 31 जनवरी तक पूछताछ करने का समय दिया है।
सीबीआई की विशेष अदालत ने 29 से 31 जनवरी तक जेल में जाकर दोनों आरोपितों से पूछताछ करने की अनुमति सीबीआई को दे दी है। अब सीबीआई जेल में जाकर आरोपियों से पूछताछ करेगी। जज उत्तम आनंद की मौत से जुड़े ऑटो चोरी के दूसरे मामले में जेल में बंद ऑटो चालक लखन कुमार वर्मा व उसके सहयोगी राहुल कुमार वर्मा को सीबीआई के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी अभिषेक श्रीवास्तव की अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया।
हर दिन की तरह जज उत्तम आनंद मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। रणधीर वर्मा चौक के पास पीछे से जा रहे ऑटो ने उन्हें टक्कर मार दी थी। इससे वह सड़क पर गिर पड़े। वहां से गुजर रहे लोगों ने आनन-फानन में उन्हें शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
उसके बाद इस मामले में एसआईटी गठित की गई थी। सीएम हेमंत सोरेन ने इस मामले में सीबीआई जांच की अनुशंसा की थी। फिलहाल सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है।