आनंद कुमार सोनी
लोहरदगा। झारखंड सहित लोहरदगा में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। जिले में 4 जनवरी को 10 नये संक्रमित मरीज मिले हैं। अब तक कोरोना सक्रिय मरीजों की संख्या जिले में बढ़कर 35 हो गयी है। सभी मरीजों को कोविड वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। कोरोना के प्रसार को रोकने को लेकर उपायुक्त दिलीप कुमार टोप्पो ने धार्मिक और पूजा स्थलों पर पालन किये जाने वाले दिशा-निर्देश भी जारी किये हैं। इसमें कहा गया है कि यहां आने वालों को जूते अपने वाहन के अंदर ही उतारने होंगे। चटाई लेकर आना होगा।
ये है विस्तृत निर्देश
1. कंटेनमेंट जोन में धार्मिक स्थल/पूजा स्थल आम जनता के लिए बंद रहेंगे। केवल कंटेनमेंट जोन के बाहर ही खोलने की अनुमति होगी।
2. किसी भी धार्मिक स्थल/पूजा स्थल पर किसी भी समय उपस्थित व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार होनी चाहिए, जिससे दो व्यक्तियों के बीच न्यूनतम 6 फीट की दूरी सुनिश्चित की जा सके। यह क्षमता 100 व्यक्ति या कुल क्षमता का 50% जो भी कम हो, के अधीन होगी।
3. धार्मिक स्थल/पूजा स्थल के भीतर स्थित व्यक्ति हर समय 6 फीट की दूरी बनाये रखेंगे।
4. धार्मिक स्थल/पूजा स्थल के आस-पास भक्त सड़कों पर नहीं फैलेंगे।
5. सोशल डिस्टेंसिग सुनिश्चित करने के लिए आगंतुकों को गोल चिन्ह पर खड़ा होना होगा।
6. सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए धार्मिक स्थल के प्रभारी 6 फीट की दूरी पर विशिष्ट गोल चिन्ह बनायेंगे।
7. बैठने की व्यवस्था इस प्रकार की जायेगी कि 6 फीट की दूरी का पालन हो।
8. किसी भी परिस्थिति में धार्मिक स्थल/पूजा स्थल पर भीड़ नहीं होगी। यदि धार्मिक स्थल प्रभारी किसी भी अवसर पर या दैनिक रूप से भीड़ को देखते है तो लिखित रूप से जिला प्रशासन को सूचित करेंगे। धार्मिक स्थल को तब तक बंद रखेगे, जब तक की जिला प्रशासन भक्तों की भीड़ को नियंत्रित नहीं कर लेता है।
9. सभी व्यक्तियों को फेस कवर या मास्क के उपयोग पर ही प्रवेश की अनुमति दी जायेगी।
10. सभी धार्मिक स्थलों पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
11. पुजारियों के लिए भी मास्क पहनना अनिवार्य होगा, जिसमें मंत्र, भजन, प्रार्थना की अवधि भी शामिल होगी।
12. मूर्तियों, पवित्र पुस्तकों एवं घंटियों को छूने की अनुमति नहीं होगी।
13. सामूहिक गायन/समूहों/गायन बजाने वालों में गायन की अनुमति नहीं है।
14. प्रसाद वितरण की अनुमति नहीं होगी।
15. पवित्र जल के वितरण या छिड़काव / भोग / प्रसाद वितरण की अनुमति नहीं है।
16. सामान्य प्रार्थना में चटाई के उपयोग की अनुमति नहीं है। भक्त अपनी-अपनी प्रार्थना में अपना चटाई लेकर आयेंगे, जिसे वे अपने साथ वापस ले जा सकते हैं।
17. भक्तों के बीच हर समय कोई शारीरिक संपर्क नहीं बनाए रखने का पालन एवं साथ ही भक्त और पुजारियों/ पादरियों आदि के बीच दूरी बनाये रखेंगे।
18. भक्त एक-दूसरे को गले नहीं लगाएंगे। यह सुनिश्चित करेंगे कि एक दूसरे का अभिवादन करते समय कोई शारीरिक संपर्क ना हो।
19. प्रवेश द्वार पर हाथ साफ करने की सुविधा और थर्मल स्कीनिंग के प्रावधान होगें।
20. परिसर में केवल लक्षणहीन व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति दी जायेगी।
21. जूते अपने वाहन के अन्दर ही उतारे जाने चाहिए। यदि आवश्यक हो तो जूते रखने के लिए अलग-अलग स्लॉट होने चाहिए।
22. सामाजिक दूरी के नियमों के अनुपालन में पार्किंग स्थल और परिसर के बाहर उचित भीड़ प्रबंधन सुनिश्चित किया जायेगा।
23.जहां सम्भव हो आगंतुकों के प्रवेश एवं निकास के लिए अलग-अलग व्यवस्था की जायेगी।
24. धार्मिक परिसरों पूजा स्थलों में नियमित अंतराल में सेनिटाइजेशन किया जायेगा। हाथ और पैर धोने पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।
25. परिसर में फर्श को विशेष रूप से कई बार साफ किया जाना चाहिए।
26. आगंतुकों और कर्मचारियों द्वारा छोड़े गये फेस कवर मास्क/ दास्ताने का उचित निपटान सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
27. मेले की अनुमति नहीं होगी।
28. जुलूस की अनुमति नहीं होगी। 29. परिसर के बाहर और भीतर किसी भी दुकान स्टॉल इत्यादि में समाजिक दूरी का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।