पटना। कोरोना का प्रकोप देश के अन्य राज्यों के साथ बिहार में भी बढ़ता जा रहा है। इसे नियंत्रण करने के लिए नीतीश सरकार ने बिहार में नाइट कर्फ्यू 6 जनवरी से 21 जनवरी तक लगाने का निर्णय लिया गया। कर्फ्यू रात्रि 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेगा।
बिहार कैबिनेट ने कोविड-19 से अपनी जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की मंजूरी दी। राज्य में अब तक कोरोना से 12 हजार 096 लोग जान गवां चुके हैं।
नाइट कर्फ्यू के साथ ये व्यवस्था भी लागू
सभी जिम मॉल और पार्कों को बंद करने का फैसला लिया गया है। सभी स्कूलों में कक्षा 9, 10, 11 व 12 और कॉलेजों में छात्रों की उपस्थिति 50% रहेगी। ऑनलाइन क्लासेज को प्राथमिकता दी जायेगी।
आवश्यक सेवाओं को छोड़ कर सभी दुकानें 8 बजे तक खुली रहेंगी।
क्लास 8 तक के सभी क्लास ऑनलाइन ही चलेंगे।
कोचिंग क्लास 9, 10, 11, 12 के लिए 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे।
सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे। किसी भी बाहरी व्यक्ति का कार्यालय में प्रवेश वर्जित रहेगा।
सभी पूजा स्थल श्रद्धालुओं के लिए अगले आदेश तक बन्द रहेंगे। केवल पुजारी ही पूजा कर सकेंगे।
सिनेमा हॉल/ जिम/पार्क/ क्लब/ स्टेडियम/ स्वीमिंग पूल पूर्णतः बन्द रहेंगे।
रेस्टोरेंट/ ढाबे आदि 50% कैपेसिटी के साथ खुलेंगे।
शादी विवाह में अधिकतम 50 व्यक्ति तथा अन्तिम संस्कार में 20 व्यक्ति की अनुमति होगी। सभी राजनीतिक/ सामुदायिक/ सांस्कृतिक सार्वजनिक आयोजनों में अधिकतम 50 व्यक्ति की अनुमति होगी, परंतु इसके लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। शॉपिंग मॉल पूर्णतः बन्द रहेंगे।