केवल कुछ दिन साथ रह लेने को ही लिव-इन रिलेशनशिप नहीं : पंजाब हाईकोर्ट

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पंजाब। दो वयस्कों के केवल कुछ दिनों तक साथ रह लेने से ही नहीं माना जा सकता कि दोनों लिव-इन रिलेशनशिप में हैं। यह कहना है पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का।

जस्टिस मनोज बजाज ने कहा कि इस बात का लगातार ध्यान रखना होगा कि दोनों के संबंध कितने पुराने हैं। कोर्ट ने कहा, ‘यह भी मायने रखता है कि दोनों एक दूसरे के प्रति निश्चित कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को पूरा करते रहे हों। ऐसा होने पर ही लिव-इन संबंध वैवाहिक संबंध के समान कहला पाते हैं।’

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में महिला के परिजनों से सुरक्षा की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी। 18 साल की लड़की और 20 साल के लड़के के वकील का कहना था कि दोनों एक-दूसरे से प्यार करते हैं और शादी की तय उम्र पूरी कर लेने पर शादी कर लेंगे। याचिका में दावा किया गया कि उन्हें झूठे आपराधिक मामले में फंसाने की धमकी दी गई. इसलिए उन्हें सुरक्षा दी जाए।