झारखंड विधानसभा के आसपास इन कार्यों पर लगा प्रतिबंध, आदेश जारी

झारखंड
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रांची। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से 22 दिसंबर, 2021 तक आहूत है। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत सभी प्रकार की रैली/जुलूस को प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही रांची उपायुक्त एवं वरीय पुलिस अधीक्षक के संयुक्त आदेश के आलोक में उक्त क्षेत्र में किसी तरह के जुलूस, रैली, प्रदर्शन, घेराव आदि आयोजित नहीं किये जा सकेंगे।

सुरक्षा की दृष्टिकोण से विधानसभा सत्रावधि के लिए विधानसभा परिसर के 750 मीटर के दायरे में रांची सदर अनुमंडल दंडाधिकारी द्वारा निषेधाज्ञा जारी की गई है। यह निषेधाज्ञा 16 दिसंबर के प्रातः 6 बजे से 22 दिसंबर, 2021 के रात 10 बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान इनपर प्रतिबंध रहेंगे।

  • सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारी/कर्मचारियों और धार्मिक एवं अंतेष्टि कार्यक्रम को छोड़कर उक्त क्षेत्र में 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना या चलना।
  • सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारी/कर्मचारियों को छोड़कर किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र जैसे बंदूक, राइफल रिवॉलवर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर निकलना या चलना।
  • सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारी/कर्मचारियों को छोड़कर किसी प्रकार का हरवे-हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा भाला आदि लेकर निकलना या चलना।
  • किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आम सभा का आयोजन करना।
  • किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारी व कर्मचारियों को छोड़कर)