महिला थानेदार रूपा तिर्की की मौत के मामले में एसआई शिव कनौजिया बर्खास्त, ये आरोप प्रमाणित

झारखंड
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चाईबासा। बड़ी खबर चाईबासा से आ रही है। पुलिस अवर निरीक्षक रूपा तिर्की की मौत के मामले में जेल में बंद निलंबित पुलिस अवर निरीक्षक शिव कुमार कनौजिया को रूपा को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी पाते हुए सेवा से बर्खास्त करने की अनुशंसा पुलिस मुख्यालय से कर दी गयी है।

यहां बता दें कि साहिबगंज जिला की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की उनके सरकारी आवास में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गयी थी। उनका शव आवास के एक कमरे में फंदे से लटकता मिला था। शिव कनौजिया पर रूपा को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है।

रूपा तिर्की की मौत के कारणों की जांच सीबीआई कर रही है। रूपा की मौत के वक्त शिव कनौजिया चाईबासा में पदस्थापित था। रूपा की मौत के बाद शिव को उसे आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक चाईबासा ने उसे निलंबित कर दिया था। निलंबन के उपरांत शिव पर चाईबासा जिला में विभागीय कार्रवाई की गयी। इस दौरान सभी साक्ष्यों का सूक्ष्म अवलोकन तथा गहन अध्ययन किया गया। जांच में पाया गया कि रूपा तिर्की के कथित रूप से फांसी लगाकर आत्महत्या के मामले में शिव कनौजिया दोषी है।

उसके रवैये को पुलिस की छवि धूमिल करने वाला, घोर अनुशासनहीनता, कर्तव्यहीनता, संदिग्ध तथा चरित्रहीनता का परिचायक मानते हुए पुलिस अधीक्षक, चाईबासा ने उसे सेवा से बर्खास्त करने की अनुशंसा पुलिस उप-महानिरीक्षक, कोल्हान से की। इस अनुशंसा के आलोक में डीआईजी, कोल्हान ने भी शिव कनौजिया पर लगाये गये आरोपों की जांच की।

सभी आरोपों के सत्य पाये जाने पर डीआईजी ने निलंबित पुलिस अवर निरीक्षक शिव कुमार कनौजिया को दोषी पाते हुए उसे सेवा से बर्खास्त करने का प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय रांची को भेज दिया है।