मध्यप्रदेश। यूपी और हरियाणा के बाद मध्य प्रदेश तीसरा राज्य बनने जा रहा है जहां पर विरोध प्रदर्शन के दौरान किसी सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया तो नुकसान पहुंचाने वाले से उसकी भरपाई की जाएगी। उक्त तीनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकार है।
MP की शिवराज सरकार ने ‘लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान निवारक एवं नुकसान की वसूली अधिनियम-2021’ लाने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश में एक ट्रिब्यूनल का गठन होगा जो इन मामलों को देखेगा। उसके फैसलों को हाईकोर्ट में ही चुनौती दी जा सकेगी।
इस कानून के तहत सरकारी संपत्ति के नुकसान की शिकायत उस दफ्तर का अधिकारी करेगा। निजी संपत्ति की शिकायत मालिक कर सकेगा।