नई दिल्ली। पुराने वाहनों से छुटकारा पाने के लिए सरकार मालिकों को लाभ देगी। इसके तहत वाहन मालिकों को मोटर वाहन टैक्स में छूट मिलेगी। यह अगले साल अप्रैल से लागू हो जाएगा। इसका गजट नोटिफिकेशन कर दिया गया है।
वाहन स्क्रैपिंग नीति में वाहन मालिकों को प्रेरित करने के लिये ऐसी प्रणाली बनाने का प्रस्ताव दिया गया था कि वे अपने पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों से छुटकारा पा लें। बतातें चलें कि पुराने वाहनों का रखरखाव महंगा होता है। ईंधन की खपत बढ़ जाती है, जिसके कारण ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है।
उपरोक्त दिशा में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक जीएसआर अधिसूचना को भारत के गजट में जारी कर दिया है। यह एक अप्रैल, 2022 से लागू हो जायेगी। स्क्रैपिंग के लिये प्रेरणास्वरूप, जो वाहन मालिक पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा द्वारा दिया जाने वाला ‘जमा प्रमाणपत्र’ दाखिल करेंगे, उन्हें मोटर वाहन टैक्स में रियायत दी जायेगी। परिवहन वाहनों के लिये आठ वर्षों तक और गैर-परिवहन वाहनों के लिये पंद्रह वर्षों तक यह रियायत उपलब्ध होगी।
रियायत इस प्रकार है
गैर-परिवहन (निजी) वाहन के मामले में 20 प्रतिशत तक
परिवहन (वाणिज्यिक) वाहनों पर 15 प्रतिशत तक