सुप्रीम कोर्ट बोला- पटाखों पर पूरी तरह बैन नहीं, जलाए जा सकते हैं ग्रीन

नई दिल्ली
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दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि इस साल दिवाली पर पटाखों पर पूरी तरह रोक नहीं है, ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल किया जा सकता है, पाबंदी सिर्फ बेरियम साल्ट या रसायन वाले पटाखों पर रहेगी।

अदालत ने बेरियम वाले पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के अपने आदेशों का सख्ती से पालत सुनिश्चित करने के लिए कई निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने कहा कि अगर प्रतिबंधित पटाखों का निर्माण, बिक्री और उपयोग किसी विशेष क्षेत्र में किया जाता है तो संबंधित राज्यों के मुख्य सचिव, सचिव (गृह), राज्य पुलिस आयुक्त, जिला पुलिस अधीक्षक और संबंधित पुलिस स्टेशन के प्रभारी एसएचओ या पुलिस अधिकारी इसके लिए व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह होंगे।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पटाखों पर रोक लगाना किसी समुदाय या किसी समूह विशेष के खिलाफ नहीं है।