समीर वानखेड़े को गिरफ्तार करने से पहले मुंबई पुलिस को देना होगा 3 दिन का नोटिस : बॉम्बे हाईकोर्ट

मुंबई
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महाराष्ट्र। आर्यन खान क्रूज ड्रग्स मामले की जांच कर रहे NCB के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने वानखेड़े को फिलहाल बिना तीन दिन की नोटिस के गिरफ्तार करने पर रोक लगा दी है।

हालांकि मामले की जांच मुंबई पुलिस को ही जारी रखने की छूट दी है। वानखेड़े ने यह याचिका उनके खिलाफ मुंबई पुलिस की तरफ से प्रभाकर सैल की शिकायत पर शुरू की गई जांच के खिलाफ दायर की है।

महाराष्ट्र सरकार की तरफ से पेश सरकारी वकील ने हाईकोर्ट से कहा कि वानखेड़े के खिलाफ चार अलग-अलग शिकायत मिली हैं। इनकी जांच अभी शुरू की गई है। अभी तक वानखेड़े के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है।