दिल्ली। कोरोना से जुड़ी गाइडलाइंस के पालन की अनिवार्यता 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि कई पाबंदियां हटाने के दिशानिर्देश पिछले महीने जारी हुए थे। इसके तहत सिनेमा हॉल, मनोरंजन पार्क और खिलाड़ियों के लिए स्विमिंग को खोलने की इजाजत दी गई थी।
यह अनुमति अब 30 नवंबर तक कंटेनमेंट जोन के बाहर जारी रहेगी। कंटेनमेंट जोन में पाबंदियां लगी रहेंगी। देश के जिन जिलों में टीकाकरण की रफ्तार धीमी है, 2 नवंबर से ‘हर घर दस्तक’ घर-घर टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा।