मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जमानत दे दी है। उच्च न्यायालय ने इस मामले में अरबाज मर्चेंज और मुनमुन धमेचा को भी जमानत दे दी है।
आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि कोर्ट अपने फैसले पर विस्तृत ऑर्डर शुक्रवार को जारी करेगा जिसके बाद सभी आरोपी कल या परसों तक जेल से बाहर आ जाएंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को एनसीबी के दलीलें पेश करने के बाद जमानत पर फैसला सुनाया। आर्यन खान को क्रूज जहाज पर मादक पदार्थ मिलने के मामले में गिऱफ्तार किया गया था।
गौरतलब है कि मुंबई तट के नजदीक क्रूज जहाज पर एनसीबी की छापेमारी के दौरान मादक पदार्थ मिलने के मामले में तीन अक्टूबर को आर्यन खान, मर्चेंट और धमेचा को अन्य के साथ गिरफ्तार किया गया था। एनडीपीएस मामलों की विशेष अदालत द्वारा जमानत अर्जी खारिज किए जाने के बाद पिछले सप्ताह उन्होंने उच्च न्यायालय का रुख किया था।