रांची। यौन शोषण के आरोपी झारखंड के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी के सलाहकार सुनील तिवारी को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई। झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस राजेश कुमार ने उनके मामले की सुनवाई की। उन्हें जमानत दे दी गई। जमानत के लिए 04 अक्टूबर को सुनील तिवारी ने याचिका दायर की थी।
जानकारी हो कि यौन शोषण और दुष्कर्म के आरोपों से घिरे सुनील तिवारी के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट ने वारंट जारी किया था। कोर्ट के अपर आयुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत से यह वारंट जारी किया गया था। वारंट जारी होने से उनकी मुश्किलें बढ़ गई थी।
सुनील तिवारी के यहां काम करने वाली युवती ने उनपर यौन शोषण का आरोप लगाया है। पीड़िता ने इस मामले की प्राथमिकी अरगोड़ा थाने में दर्ज कराई है। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पीड़िता का 164 का बयान भी दर्ज हो चुका है। दुष्कर्म के आरोप में मामला दर्ज होने के बाद से वे फरार थे।
सुनील तिवारी को 12 सितंबर को पुलिस ने यूपी से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद उनकी तबियत बिगड़ गई थी। उन्हें इटावा के सैफई स्थित उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में भर्ती कराया गया था। वहां से उन्हें 14 सितंबर को रांची लाई थी।