नई दिल्ली। दीपावली से पहले केंद्र सरकार ने देश के 1.50 करोड़ श्रमिकों को तोहफा दिया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने खनन सहित अन्य क्षेत्रों में परिवर्तनीय महंगाई भत्ता (वीडीए) दर को अधिसूचित और संशोधित किया है। यह 1 अक्टूबर, 2021 से प्रभाव से लागू होगा।
श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि इससे देश भर में केंद्रीय क्षेत्र में विभिन्न अनुसूचित रोजगार में लगे लगभग 1.5 करोड़ श्रमिकों को लाभ होगा। यह वृद्धि एक अक्टूबर, 2021 से प्रभावी होगी। इस परिवर्तनीय महंगाई भत्ते (वीडीए) में बढ़ोतरी से इन श्रमिकों को विशेष रूप से महामारी के इस समय में मदद मिलेगी।
केंद्रीय क्षेत्र में अनुसूचित रोजगार के लिए निर्धारित दरें केंद्र सरकार, रेलवे प्रशासन, खानों, तेल क्षेत्रों, प्रमुख बंदरगाहों या केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किसी भी निगम के प्राधिकरण के तहत प्रतिष्ठानों पर लागू होती हैं। ये दरें संविदा और आकस्मिक कर्मचारियों/कर्मचारियों पर समान रूप से लागू हैं।
मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) डीपीएस नेगी ने कहा कि केंद्रीय क्षेत्र के तहत अनुसूचित रोजगार के संबंध में न्यूनतम मजदूरी (वीडीए) को वर्ष में दो बार यानी एक अप्रैल और एक अक्टूबर को संशोधित किया जाता है। यह संशोधन श्रम ब्यूरो द्वारा जारी ‘औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक’ के आधार पर किया जाता है। श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है। इसके अलावा, राजपत्रित सूचना के अनुसार, इस आदेश के लिए विचाराधीन अवधि जनवरी से जून, 2021 तक है।
खदान कर्मियों के लिए
श्रेणी | जमीन से ऊपर | जमीन के नीचे |
अकुशल | 437 | 546 |
अर्ध कुशल/अकुशल निरीक्षक | 546 | 654 |
कुशल/लिपिक | 654 | 762 |
अत्यधिक कुशल | 762 | 851 |