कोर्ट ने किरायेदार को सुनाई पांच साल कारावास की सजा, जानें पुरा मामला

अपराध मध्य प्रदेश
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इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर में फर्जी वसीयत तैयार कर मकान अपने नाम करवाने वाले शख्स को सेशन कोर्ट ने पांच साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने जिस मकान का नामांतरण करवाया था, वह वहां किरायेदार के तौर पर काम करता था।

जब मकानमालिक की मौत हुई तो फर्जी वसीयत तैयार कर नगर निगम में मकान पर अपना नाम चढ़वा दिया। मृतक की भतीजी को जैसे ही जानकारी मिली तो उसने जिला कोर्ट में केस दर्ज करवाया। इंदौर के सर्वहारा नगर में लक्ष्मणसिंह पिता गुलाब सिंह के मकान में राजू किराये से रहता था। मकानमालिक की कोई संतान नहीं थी। साल 2013 में मकानमालिक की मौत हुई। मरने के छह महीने पहले उन्हें लकवा हो गया था, वे हस्ताक्षर नहीं कर पाते थे।

उनकी मौत के बाद उनके छोटे भाई की बेटी को पता चला कि किरायेदार ने पूरे मकान पर कब्जा कर लिया है, तब इसकी शिकायत पुलिस थाने पर की।