कोडरमा में गांजा तस्करी के मामले में बिहार के दो लोगों को 20- 20 साल की सजा, लगा इतने रुपये का जुर्माना

अपराध झारखंड बिहार
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कहा जाता है जैसी करनी, वैसी भरनी। यहां यह बात सटीक बैठती है। कोडरमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय तरुण कुमार की अदालत ने गुरुवार को कोडरमा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक हुंडई कार से 246 किलो ग्राम गांजा बरामदगी में गिरफ्तार बिहार निवासी संतोष दास एवं मुन्ना दास को 20-20 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

साथ ही दोनों आरोपियों पर 2-2 लाख रुपये आर्थिक दंड भी लगाया। आर्थिक दंड नहीं दिये जाने पर आरोपियों को 2-2 वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामला वर्ष 26 जुलाई 2019 का है। कोडरमा थाना प्रभारी राम नारायण ठाकुर एवं तत्कालीन एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद ने कार का पीछा कर बागी टांग के निकट से दोनों को पकड़ा था। कार में दो व्यक्ति संतोष दास एवं मुन्ना दास, बिहार निवासी पकड़े गए थे। साथ ही गाड़ी चेकिंग करने पर 123 पैकेट कुल 246 केजी गांजा बरामद किया गया।

इस मामले को लेकर कोडरमा थाना कांड संख्या 126/19 विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। मामले को लेकर उच्च न्यायालय रांची का 6 महीने में मामले को त्वरित कार्रवाई कर निपटाने का निर्देश आया, लेकिन कोरोना के कारण न्यायालय कार्य नहीं चलने के कारण यह सुनवाई 6 महीने के अंतर्गत नहीं हो सकी। बाद में उच्च न्यायालय का दोबारा निर्देश मिलने पर त्वरित कार्रवाई करते हुए न्यायालय ने सजा सुनाई। लोक अभियोजक दिनेश चंद्र ने कार्रवाई के दौरान न्यायालय से इसे अंतरराज्यीय गांजा तस्कर का मामला मानते हुए अधिकतम 20 साल की सजा एवं अधिकतम फाइन करने का न्यायालय से आग्रह किया।

वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सुधीर कुमार ने दलीलें पेश कीं। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने एवं अभिलेख पर उपस्थित साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरांत दोनों अभियुक्तों को 20 -20 वर्ष की सजा सुनाई एवं 2-2 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया।