पालमू। गुनाहगारों को अपनी करनी की सजा भुगतनी ही पड़ती है। यहां भी यही हुआ। पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी निरुपम कुमार की अदालत ने मिड डे मील की राशि गबन करने के मामले में दो आरोपियों को तीन-तीन वर्ष की सजा सुनायी है।
उत्क्रमित मध्य विद्यालय सतबरवा की माता समिति के अध्यक्ष केश्वर भुइयां और संयोजिका ममता देवी को मध्याह्न भोजन योजना की 12 लाख राशि गबन के मामले में तीन-तीन वर्ष की कारावास की सजा सुनाई गयी है। साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। बता दें कि उपरोक्त मामले में सतबरवा के प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी पांडे प्रेम प्रकाश शर्मा ने केश्वर भुइयां और संयोजिका ममता देवी के विरुद्ध सतबरवा थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी।
थाना कांड संख्या 105/2019 भारतीय दंड विधान की धारा 409, 419, 420 के तहत मामला दर्ज किया गया था।