बड़ी खबर यह है कि झारखंड-बिहार में कैडर बंटवारे के बाद आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिहार विभाजन के फलस्वरूप कैडर बंटवारे के बाद भी आरक्षण का लाभ बरकरार रहेगा, लेकिन कर्मियों को लाभ सिर्फ एक राज्य (बिहार या झारखंड) में ही मिलेगा।
मतलब साफ है कि कैडर बंटवारे के बाद झारखंड आनेवाले कर्मियों को जो बिहार के मूल निवासी हैं, उन्हें झारखंड में भी आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसी प्रकार बिहार आनेवाले कर्मी जो झारखंड के मूल निवासी हैं, उन्हें बिहार में भी आरक्षण मिलेगा, लेकिन इन कर्मियों को दोनों में से किसी एक राज्य में ही आरक्षण को लाभ मिल सकता है।
इतना ही नहीं कोर्ट ने यह भी कहा कि न सिर्फ कर्मियों को, बल्कि उनके बच्चों को भी आरक्षण का लाभ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस अजय रस्तोगी की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। 31 जुलाई को एसएलपी पर सुनवाई पूरी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।