बॉम्बे हाई कोर्ट की एक बैच ने शादीशुदा महिला पर लव चिट फेंकने के मामले में कहा, ऐसा करना महिला की गरिमा का अपमान है। कोर्ट ने साथ ही महाराष्ट्र के अकोला जिले के आरोपी पर 90 हजार का जुर्माना और दो साल की सुजा सुनाई है, इसमें से 85 हजार रुपए पीड़िता को मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे।
हाई कोर्ट ने कहा, किसी भी महिला का सबसे कीमती गहना उसकी इज्जत होती है। 45 वर्षीय शादीशुदा महिला के ऊपर ऐसी चिट फेंकना जिसमें प्यार का इजहार और कविताओं का अंश हो, उसकी इज्जत से खिलवाड़ के लिए काफी है। जज ने यह भी कहा कि इस बात पर यकीन ना करने का कोई कारण नहीं है। महिला का इस बात की गवाही देना कि वह होठों से भद्दे इशारे करने के साथ फ़्लर्ट कर रहा था था और कभी-कभी उसे छोटे-छोटे कंकड़ से मारता था, यकीन करने के लिए काफी है।