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झारखंड के सरकारी कर्मचारियों को केंद्र के अनुरुप मिलेगा एचआरए

झारखंड मुख्य समाचार
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  • अपुनरीक्षित छठा और पांचवें वेतनमान वालों का बढ़ा डीए
  • कैबिनेट की बैठक में 24 प्रस्‍तावों पर लगी मुहर

रांची। झारखंड के सरकारी कर्मचारियों को केंद्र सरकार के अनुरूप मकान किराया भत्ता (एचआरए) मिलेगा। कैबिनेट ने छठे और पांचवे अपुनरीक्षित वेतनमान के दायरे में आने वाले कर्मचारियों की महंगाई भत्ते की दर भी बढ़ाई गई है। झारखंड कैबिनेट ने 24 अगस्‍त की बैठक में इसकी मंजूरी दे दी है।

कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि सातवें वेतनमान आयोग की अनुशंसा के आलोक में सरकारी सेवकों को भारत सरकार के अनुरूप एचआरए देने की मंजूरी दी गई। इसके तहत महंगाई भत्ता 25 फीसदी पार करने पर एचआर की दर एक्‍स श्रेणी के शहरों के लिए 27% होगा। वाई श्रेणी के लिए 18% और जेड श्रेणी के शहरों के लिए 9% प्रतिशत होगा। सरकारी कर्मचारियों को बढ़े एचआरए का लाभ 01 जुलाई, 2021 के प्रभाव से मिलेगा। मकान किराया भत्ता मूलवेतन के 27% 18% और 9% करने का प्रस्ताव था। इसे कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। इसी तरह महंगाई भत्ता की दर 50% से अधिक बढ़ने पर एचआरए क्रमश: 30% 20% और 10% होगा।

अनुपरीक्षित छठे वेतनमान के दायरे में आ रहे राज्य सरकार के कर्मियों को 01 जुलाई, 2021 के प्रभाव से महंगाई भत्ता के दरों में वृद्धि की मंजूरी दी गई। महंगाई भत्ता की दर 164% से बढ़ाकर 189% करने की मंजूरी दी गई। इस दायरे के पारिवारिक पेंशन पाने वालों के महंगाई भत्ता में इसी हिसाब से बढ़ोतरी की गई है। अपुनरीक्षित पंचम वेतनमान पाने वाले राज्‍य सरकार के कर्मियों को में 01 जुलाई 2021 के प्रभाव से महंगाई भत्ता के दरों में वृद्धि की गई है। इसे  312% से बढ़ाकर 356 प्रतिशत करने की मंजूरी दी गई है।