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शिक्षा अधिकारियों को अंतिम चेतावनी, इस बार काम पूरा नहीं होने पर होगी कार्रवाई की अनुशंसा

झारखंड
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रांची। शिक्षा अधिकारियों सहित मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS) काम में लगे कर्मियों को को अंतिम चेतावनी दी गई है। इससे संबंधित काम शत प्रतिशत पूरा करने के लिए 30 अगस्‍त तक की डेटलाइन दी गई है। इस अवधि में काम नहीं होने पर कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। इस संदर्भ में शिक्षा विभाग के अवर सचिव-सह-चोडल पदाधिकारी (HRMS) ओम प्रकाश तिवारी ने सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिला शिक्षा अधीक्षक को 26 अगस्‍त को पत्र लिखा है।

अवर सचिव ने लिखा है कि मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS) के अंतर्गत सभी स्थापना पदाधिकारियों द्वारा उनके अधीन कार्यरत सभी कर्मियों के ई-सेवापुस्त में आंकड़ों/सूचना की प्रविष्टि और सत्यापन करना है। नोडल पदाधिकारियों द्वारा स्वीकृत बल से संबंधित आंकड़ों की प्रविष्टि करनी है। कार्मिक सचिव ने 26 अगस्‍त, 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंस में इस बाबत निर्देश दिये थे।

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उक्‍त निर्देश के आलोक में सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को विभागीय सचिव द्वारा स्पष्ट रूप से आदेश दिया गया था कि 27 जुलाई, 2021 तक निश्चित रूप से HRMS से संबंधित सूचनाओं की प्रविष्टि एवं सत्यापन शत-प्रतिशत कर लिया जाय। अन्यथा की स्थिति में संबंधित क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा अधीक्षक के विरुद्ध वेतन रोकने संबंधी कार्रवाई की जायेगी। हालांकि अद्यतन कार्य 100% पूर्ण नहीं किया गया, जो अत्यन्त खेदजनक है।

कार्मिक विभाग के 23 अगस्‍त, 2021 के आदेश के आलोक में विभाग ने 24 अगस्‍त, 2021 को सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा अधीक्षक को पत्र भेजा। इसमें शत-प्रतिशत काम करने का अनुरोध किया गया।

नोडल पदाधिकारी ने पत्र में लिखा है कि प्रधान कार्मिक सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 26 अगस्‍त, 2021 को निर्देश दिया कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग का अद्यतन HRMS संबंधित प्रविष्टि का कार्य अत्यंत धीमी गति से किया जा रहा है। इसपर प्रधान सचिव द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गयी। स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया कि 30 अगस्‍त, 2021 तक हर हाल में (आवश्यकता अनुसार कार्यालय को अवकाश के दिनों में भी खोल कर) 100% कार्य सम्पन्न करना सुनिश्चित किया जाय।

अवर सचिव ने पत्र में लिखा है कि निर्देश के अनुसार Module 1 और Module 3 (विहित प्रपत्रों) में सही-सही सूचनाएं अंकित करने और Module 2 विषयाधीन मामले में HRMS का कार्य 100% करना सुनिश्चित किया जाय। अन्यथा की स्थिति में संबंधित क्षेत्रीय पदाधिकारियों/संबंधित कार्यालय के लिपिक/कम्प्यूटर ऑपरेटर के विरुद्ध निश्चित रूप से नियमानुसार अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की बाध्यता होगी।