
- शिक्षा सचिव ने जारी किया दिशा-निर्देश
रांची। प्रारंभिक, उच्च और उच्चतर विद्यालयों को विद्यालय विकास अनुदान की राशि पाने के लिए शिक्षा विभाग के निर्देश का पालन करना होगा। इसके लिए उच्च और उच्चतर विद्यालय में नये सिरे से विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन करना होगा। प्रारंभिक विद्यालयों में कार्यकाल पूरा कर चुकी कमेटी का पुनर्गठन करना होगा। इस बाबत शिक्षा सचिव राजेश कुमार शर्मा ने राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सभी जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को 19 जुलाई को पत्र लिखा है।
सचिव ने पत्र में लिखा है कि राज्य कार्यकारिणी समिति की 10 फरवरी, 2021 को हुई 57वीं बैठक में विद्यालय प्रबंधन समिति और विद्यालय प्रबंधन एवं विकास समिति के स्थान पर समग्र शिक्षा के अंतगत एक समिति के संचालन के संबंध में निर्णय लिए गए थे।
इसके अनुसार प्रारंभिक विद्यालय, जिसमें मात्र कक्षा 1 से 5 या 1 से 8 या 6 से 8 संचालित है, उसमें पूर्व में गठित विद्यालय प्रबंधन समिति ही संचालित रहेगी।
उच्च एवं उच्चतर विद्यालयोंश् जहां कक्षा 10 या कक्षा 12 तक संचालित है, उक्त विद्यालयों में पूर्व से प्रारंभिक विद्यालयों के लिए एक समिति एवं उच्च उच्चतर विद्यालयों के लिए पूर्व में गठित विद्यालय प्रबंधन एवं विकास समिति को खत्म करते हुए प्रस्तावित 19 सदस्यीय ‘विद्यालय प्रबंधन समिति’ के गठन का निर्णय लिया गया।
सचिव ने पत्र में लिखा है कि उक्त निर्णय के आलोक में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा उच्च एवं उच्चतर विद्यालयों के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन का दिशा निर्देश जारी किया जा चुका है।
समग्र शिक्षा के अंतर्गत विद्यालय संचालन में विद्यालय प्रबंधन समिति की महत्वपूर्ण भूमिका है। विद्यालय द्वारा किये जा रहे कार्यों एवं विद्यालय को प्रदत्त विद्यालय विकास अनुदान की राशि के उपयोग में उनकी सहभागिता अति आवश्यक है।
निर्देशित किया जाता है कि उच्च एवं उच्चत्तर विद्यालयों में जहां सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रारंभिक कक्षाओं के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति गठित है और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन एवं विकास समिति गठित है। उसे भंग करते हुए विभागीय अधिसूचना के आलोक में नियम के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया जाए। साथ ही, प्रारंभिक विद्यालय, जिनका कार्यकाल पूर्ण हो गया है, उन विद्यालयों में भी विद्यालय प्रबंधन समिति का पुर्नगठन पूर्ण कराया जाए। इस काम में कोविड-19 के मानकों का पालन करना सुनिश्चित किया जाए।
उच्च एवं उच्चतर विद्यालयों में एक विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन और कार्यकाल पूर्ण करने वाले प्रारंभिक विद्यालय के विद्यालय प्रबंधन समिति के पुर्नगठन के बाद ही संबंधित विद्यालय को समग्र शिक्षा के अंतर्गत विद्यालय विकास अनुदान प्रदान की जाएगी।