झारखंड में इन लोगों को है E-Pass की जरूरत, विभाग ने जारी किया आदेश

झारखंड
Spread the love

रांची। झारखंड में कोविड-19 वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से स्‍वास्‍थ्‍य सुरक्षा सप्‍ताह की अवधि 8 जुलाई की सुबह 6 बजे तक बढ़ा दी गई है। इसके मद्देनजा 1 जुलाई की सुबह 6 बजे से अगले आदेश तक E-Pass के संबंध में ये निर्देश लागू होंगे। यह जानकारी परिवहन आयुक्‍त किरण कुमारी पासी ने दी है। उन्‍होंने कहा कि उक्त के आलोक में लोग इसका पालन करें।

E-Pass के निर्देश

1. निजी वाहन से अंतर्राज्यीय यात्रा करने वाले व्यक्तियों को E-Pass, वैध पहचान पत्र एवं रेल/ वायुयान यात्रा के संदर्भ में वैध टिकट के साथ यात्रा करना आवश्यक होगा। E-Pass वेबसाईट-epassjharkhand.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

2. दूसरे राज्यों से निजी वाहनों अथवा टैक्सी से झारखंड आने वाले यात्रियों के लिये E-Pass आवश्यक है।

3. एक जुलाई, 2021 के प्रातः 6 बजे से राज्य के अंदर निजी वाहनों से आवगमन में E-Pass की आवश्यकता नहीं होगी।

4. भारत सरकार/झारखंड सरकार/अन्य राज्य सरकारों के वाहनों को E-Pass की आवश्यकता नहीं होगी।

5. राज्य से होकर गुजरने वाले वाहनों को E-Pass की आवश्यकता नहीं होगी।

6. राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए निर्गत दिशा निर्देश का पालन नहीं करने पर Disaster Management Act एवं MV Act के तहत कार्रवाई की जाएगी।