दिल्ली: 16 अगस्त तक धारा 144 लागू, ड्रोन आदि उड़ाने पर लगी रोक

नई दिल्ली
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नई दिल्ली। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के नजदीक आने और आतंकी खतरे को देखते पुलिस आयुक्त बालाजी श्रीवास्तव ने बृहस्पतिवार को आदेश जारी कर 16 जुलाई से 16 अगस्त तक शहर में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगा दी है।

इसके अलावा किसी भी तरह का हवा में उड़ने वाले गुब्बारा, छोटे व रिमोट से उड़ने वाले प्लेन को भी नहीं उड़ाया जा सकेगा। यदि कोई भी नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस धारा 188 के तहत कार्रवाई करेगी। पुलिस आयुक्त ने सभी 15 जिलों के डीसीपी से कहा है कि सुरक्षा को देखते हुए सतर्क रहे और नियमों का पालन कराएं।

दिल्ली पुलिस के अनुसार, ऐसी खबरें आयी हैं कि कुछ अपराधी, असामाजिक तत्व या आतंकवादी पैराग्लाइडर, मानव रहित विमान (यूएवी) या ड्रोन, हॉट एयर बलून, क्वाडकॉप्टर जैसी वस्तुओं का उपयोग करके आम जनता, गणमान्य व्यक्तियों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं।