पटना। बिहार की झंझारपुर कोर्ट ने भैरवस्थान थाना इलाके में एक लड़की के अपहरण मामले में पुलिस की ओर से सही धारा न लगाने पर डीएसपी, एसपी, थानाध्यक्ष के अलावा एक न्यायिक अधिकारी से सवाल पूछा है।
एडीजे कोर्ट के जज अविनाश कुमार ने भैरवस्थान थाना में दर्ज एक FIR पर सवाल उठाए हुए पूछा कि इसमें धारा 376, पॉक्सो और बाल विवाह अधिनियम 2006 नहीं लगाई गई है। कोर्ट ने मधुबनी के एसपी डॉ. सत्य प्रकाश के खिलाफ डीजीपी, होम मिनिस्ट्री, राज्य और केंद्र सरकार को खत लिखा है। अदालत ने इसमें लिखा है कि मधुबनी के एसपी को कानून और सुसंगत धारा लगाने की सही जानकारी नहीं है। उन्हें आईपीएस ट्रेनिंग सेंटर और हैदराबाद में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाए।
भैरवस्थान थाना इलाके में एक महिला ने अपनी बेटी के अपहरण को लेकर एफआईआर दर्ज करवाई थी। पुलिस ने धारा 363, 366 A और 34 के तहत मामला दर्ज किया है। कोर्ट का मानना है कि इसमें पॉक्सो, रेप, बाल विवाह अधिनियम की धारा सबसे पहले लगाई जानी चाहिए थी। लड़की गर्भवती है। लड़के ने लड़की से शादी कर ली है तो कोर्ट में सुलहनामा लगाया गया है। कोर्ट ने इसे सुलह के लायक नहीं माना। अदालत के मुताबिक, नाबालिग का अपहरण कर रेप के बाद सुलहनामा न्याय के विपरित है।