देश में पहली बार वोटरों को रिश्वत देने के जुर्म में सांसद को सुनाई 6 महीने की सजा

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नई दिल्ली। हर बार चुनाव के दौरान वोटरों को लुभाने के लिए नेताओं द्वारा सामान सहित रूपये बांटे जाते हैं, लेकिन देश में पहली बार वोटरों को रूपये देने के आरोपों को लेकर सांसद को कोर्ट ने 6 महीने जेल की सज़ा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

2019 के आम चुनावों के दौरान वोटरों को रिश्वत देने के आरोप में तेलंगाना राष्ट्रीय समीति (TRS) की सासंद मलोत कविता को नामपल्ली में एक विशेष सत्र अदालत ने दोषी ठहराया है। कविता तेलंगाना के महबूबाबाद से सांसद हैं। हालांकि आरोपियों को हाई कोर्ट में अपील दायर करने के लिए जमानत दे दी गई है। कहा जा रहा है कि इस मामले में कविता जल्द ही तेलंगाना हाई कोर्ट में अपील करेंगी। 2019 के दौरान राजस्व अधिकारियों ने सांसद के सहयोगी शौकत अली को रुपये बांटते हुए पकड़ लिया। कविता के पक्ष में वोट मांग रहे ये लोग बर्गमपहाड़ थाना क्षेत्र में वोटरों को 500 रुपये दे रहे थे। शौकत अली को पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा और रिश्वत के मामले में पहले आरोपी के रूप में नामित किया, जबकि कविता को दूसरा आरोपी बनाया गया था।

इससे पहले भाजपा विधायक राजा सिंह और टीआरएस विधायक दानम नागेंद्र को भी मारपीट मामले में तेलंगाना की अदालत ने जेल की सजा सुनाई गई थी।