गोड्डा के भाजपा सांसद को हाई कोर्ट से बड़ी राहत

झारखंड मुख्य समाचार
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रांची। फर्जी डिग्री मामले में झारखंड हाई कोर्ट से गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने इस मामले में निशिकांत दुबे के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक की अवधि को अगली सुनवाई तक विस्तार दे दिया है। पुलिस को प्रार्थी को पुलिस बेवजह परेशान नहीं करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने देवघर पुलिस को अदालत के आदेश का अनुपालन करने का भी निर्देश दिया है।

जानकारी हो कि सांसद निशिकांत दुबे ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर उनके खिलाफ दर्ज मामले को निरस्त करने का आग्रह किया है। इसमें कहा है कि उनके खिलाफ विष्णुकांत झा नामक व्यक्ति ने देवघर में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा है कि उनकी एमबीए की डिग्री फर्जी है। 28 जुलाई, 2020 को झामुमो के ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर यह बताया गया है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से जारी उनकी एमबीए की डिग्री फर्जी है। फर्जी डिग्री की पुष्टि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी की है।

निशिकांत दुबे की ओर से अदालत को बताया गया कि उनके खिलाफ दर्ज मामला बेबुनियाद है। शिकायत पर बिना किसी जांच के ही प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने कोई जांच नहीं की है। इधर, निशिकांत दुबे की एमबीए की डिग्री को फर्जी बताते हुए उनके खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका भी दायर की गई है। इसमें कहा गया है कि निशिकांत दुबे ने चुनाव लड़ते समय निर्वाचन आयोग में यह बताया था कि उनके पास एमबीए की डिग्री है।