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झारखंड में अनलॉक : सभी दुकानें शाम 8 बजे तक खुली रहेगी, फिर वीकेंड लॉकडाउन, ये है आदेश

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  • सिनेमा हॉल, बार, मल्टीप्लेक्स, रेस्तरां 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे

रांची। झारखंड में स्‍वास्‍थ्य सुरक्षा सप्‍ताह 8 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। सरकार ने इस दौरान कुछ छूट दी है। इसके तहत शाम 8 बजे तक सभी जिलों में दुकानें खुल सकेंगे। हालांकि वीकेंड लॉकडाउन जारी रहेगा। इसके तहत शनिवार की शाम 8 बजे से सोमवार के सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें ( सब्जी-फल – किराना की दुकान सहित) बंद रहेंगी।

ये है निर्देश

1. सब जिलों में सभी दुकानें 8 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगी l

2. सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय 50% मानव संसाधन के साथ खुल सकेंगे l

3. शनिवार की शाम 8 बजे से सोमवार के सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें ( सब्जी-फल – किराना की दुकान सहित) बंद रहेंगी l स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान और दूध के स्टोर खुले रहेंगे।

4. सिनेमा हॉल, बार, मल्टीप्लेक्स, रेस्तरां 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे l

5. स्टेडियम, gymnasium,  और पार्क खुल सकेंगे।

6. समस्त शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे l

7. आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहेंगे पर लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी।

8. 50 व्यक्ति से अधिक के इकठ्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा l

9. Banquet हाल और सामुदायिक भवन खुल सकेंगे परंतु 50 से ज्यादा लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा।

10. धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे l

11. जुलूस पर रोक जारी रहेगी l

12. राज्य के अंदर बस  परिवहन की अनुमति दी गई।

13. अंतरराज्यीय बस परिवहन पर रोक जारी रहेगी l

14. पब्लिक परिवहन वाहन नियम द्वारा निर्धारित संख्या में यात्री को बैठा सकते हैं।

15. भारत sarkar द्वारा आयोजित परीक्षा करायी जायेगी।

16. राज्य के द्वारा कराने वाली परीक्षा स्थगित रहेंगी l

17. मेला और प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगी l

18. निजी वाहन से राज्य के अंदर एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए ई पास आवश्यक नहीं होगा।

19. दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए या झारखंड से दूसरे राज्य जाने के लिए ई पास आवश्यक होगा l

20. दूसरे राज्य से झारखंड आने वाले को 7 दिन का होम quarantine नहीं होगा l आगंतुकों की व्यापक टेस्टिंग की जाएगी।

21. सार्वजानिक स्थान पर मास्क पहनना और सामजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य है l

22. आदेश के उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धारा अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी।

23. उक्त आदेश अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।