रांची। सब इंस्पेक्टर रूपा तिर्की की मौत के मामले की सुनवाई करते झारखंड हाई कोर्ट में 17 जून को हुई। अदालत ने रांची एसएसपी को दिवंगत रूपा के परिजनों को सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दिया। अदालत ने राज्य सरकार को 4 सप्ताह में काउंटर एफिडेविट दायर करने का निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 29 जुलाई की तिथि निर्धारित की।
जानकारी हो कि झारखंड के साहेबगंज की पहली महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की लाश 3 मई को उसके सरकारी क्वार्टर से मिली थी। वह 2018 बैच की पुलिस अवर निरीक्षक थी। पुलिस का कहना था कि उसने आत्महत्या की है। हालांकि रूपा की माता पिता ने उसकी हत्या किये जाने का आरोप लगाया। इस मामले में रूपा की बैचमेट सहित कुछ प्रभावकारी लोगों का भी नाम लिया।
कई दलों ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। मुख्यमंत्री ने रिटायर जस्टिस विनोद कुमार गुप्ता वाली एक सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया है। बीते दिनों रूपा के माता-पिता सीएम से मिले भी थे। उन्होंने न्याय की गुहार लगाई थी।
बतातें चलें कि रूपा तिर्की साहेबगंज में ही प्रशिक्षण प्राप्त की थी। इसके बाद उसकी साहेबगंज में पोस्टिंग की गई थी। उसे जिला का पहला महिला थाना प्रभारी बनाया गया था। वह रांची के रातू के काटीटांड़ की रहने वाली थी। उनके पिता सेना में है। रूपा तिर्की तीन बहनों में सबसे बड़ी थी। इससे दो बहन अभी छोटी हैं। उसने रांची के संत जेवियर कॉलेज से पढ़ाई पूरी की थी।