पटना। बिहार में दुकानें और प्रतिष्ठानें शाम छह बजे की जगह अब सात बजे तक खुली रहेंगी। वहीं, रात्रि कर्फ्यू का समय आठ बजे से बढ़ाकर रात नौ बजे से प्रभावी किया गया है। यह सुबह पांच तक रहेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार की शाम स्वयं ट्वीट कर यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने मंत्रीगण और पदाधिकारियों से विचार-विमर्श करने के बाद अनलॉक-3 पर निर्णय लिया। नया आदेश 23 जून से लागू होगा और छह जुलाई तक प्रभावी रहेगा।
आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में अनलॉक-3 पर दी जाने वाली सहूलियतों और पाबंदियों पर फैसला लिया गया। इसकी जानकारी गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद और डीजीपी एसके सिंघल ने प्रेस कांफ्रेंस में दी। इसके बाद गृह विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया। इसके अनुसार 23 जून से शाम सात बजे तक दुकानें खुलेंगी। इनमें राशन, फल-सब्जी, मांस-मछली, दूध, पीडीएस आदि खाद्य सामग्रियों और कृषि संबंधित दुकानें प्रतिदिन खुलेंगी। वहीं, अन्य दुकानें एक दिन बीच कर खुलेंगी। कौन से समूह की दुकानें किस दिन खुलेंगी, यह संबंधित जिलाधिकारी तय करेंगे।
गौरतलब हो कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य में पांच मई को लॉकडाउन लागू हुआ, जो आठ जून तक प्रभावी रहा। इस दौरान संक्रमण में काफी कमी आई। इसके बाद अनलॉक शुरू हुआ।
सरकारी व निजी कार्यालय पूरी क्षमता से काम करेंगे
सरकारी और निजी कार्यालय 23 जून से पूरी क्षमता के साथ शाम पांच बजे तक काम करेंगे। अब शत-प्रतिशत उपस्थिति हो सकेगी। हालांकि सरकारी कार्यालयों में आगंतुकों का प्रवेश वर्जित रहेगा। अब-तक 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ कार्यालयों को खोले जाने की अनुमति थी।
रात्रि कर्फ्यू : रात नौ से सुबह पांच बजे तक
रात्रि कर्फ्यू 23 जून से छह जुलाई तक रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक प्रभावी होगा। इस दौरान आवश्यक सेवा को छोड़ आवागमन पर पाबंदी रहेगी। सुबह पांच से रात नौ बजे तक सार्वजनिक वाहनों का परिचालन 50 प्रतिशत क्षमता के साथ होगा।
स्कूल-कॉलेज, सिनेमा हॉल, मॉल, धार्मिक स्थल बंद रहेंगे
अनलॉक-3 में भी स्कूल-कॉलेज, कोचिंग संस्थान समेत सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। राज्य सरकार के विद्यालय और विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएं नहीं होंगी। शैक्षणिक संस्थानों द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई की जा सकेगी। सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। साथ ही, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम व जिम पहले की तरह अभी बंद ही रहेंगे। वहीं, रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानों का संचालन केवल होम डिलीवरी व टेक होम के लिए सुबह नौ से रात नौ बजे तक होगा। सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल-कूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन प्रतिबंधित होंगे। सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के सरकारी और निजी आयोजन पर रोक रहेगी।