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सोमवार सुबह 6 बजे संपूर्ण लॉकडाउन, स्‍वास्‍थ्‍य सुरक्षा सप्‍ताह के ये निर्देश

झारखंड
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आनंद कुमार सोनी

लोहरदगा। कोविड-19 महामारी से बचाव, रोकथाम के आलोक में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि में 24 जून के पूर्वाह्न 6 बजे तक लिए विस्तार किया गया है। मुख्य सचिव के निर्देश के आलोक में शनिवार को 4 बजे अपराह्न से सोमवार 6 बजे पूर्वाह्न तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान सभी दुकानें (फल, सब्जी, ग्रोसरी आइटम, मिठाई, भोज्य सामग्रियों की दुकानें समेत) बंद रहेंगी। उपरोक्त समयावधि में दवा दुकान/स्वास्थ्य जांच केंद्र/कोविड टीकाकरण केंद्र/ क्लिनिक/अस्पताल/पेट्रोल पंप/एलपीजी आउटलेट/सीएनजी आउटलेट/होम डिलीवरी करने वाले रेस्तरां/नेशनल या स्टेट हाइवे पर मौजूद ढाबा/कोल्ड स्टोरेज/वेयर हाउस/अनलोडिंग गुड्स पर लागू नहीं होंगे।

स्‍वास्‍थ्‍य सुरक्षा सप्‍ताह में ये निर्देश

सभी प्रकार के सामग्रियों का ट्रांसपोर्ट निर्बाध रूप से जारी रहेगा।

पूर्व में जिन गतिविधियों की अनुमति थी वे सभी जारी रहेंगी।

किसी भी जगह (इंडोर या आउटडोर) 5 से अधिक लोगों के एकत्रित होने की मनाही होगी। अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं।

शादी-विवाह सिर्फ घरों या कोर्ट में ही हो सकेंगे। विवाह कार्यक्रम किसी भी सार्वजनिक जगह/सामुदायिक भवन/बैंक्वेट हॉल आदि जगहों में नहीं होंगे। विवाह में 11 लोग से अधिक शामिल नहीं होंगे। विवाह समारोह के दौरान निकलने वाली बाराती पर प्रतिबंध रहेगा। विवाह की सूचना नजदीकी पुलिस स्टेशन में विवाह की तिथि से तीन दिन पूर्व देनी होगी। शादी विवाह में डीजे/लाउडस्पीकर का प्रयोग/आतिशबाजी नहीं होगी।

सभी प्रकार के जुलूस पर प्रतिबंध रहेगा।

सभी आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। NFSA अंतर्गत दी जाने वाली भोजन सामग्री होम डिलीवरी की जाएगी।

सभी मेले व प्रदर्शनी पर रोक रहेगी।

जिला प्रशासन द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाले या जिला प्रशासन की अनुमति उपरांत उद्योग या खनन कार्य से जुड़े अधिकारियों के आवागमन में इस्तेमाल होने वाले बसों को छोड़ अन्य रूप में बस परिवहन बंद रहेगा।

रेल/हवाई यात्रा/अंतिम संस्कार से संबंधित लोगों या कोविड-19 नियंत्रण एवं वैक्सीनेशन से संबंधित ड्यूटी से लौट रहे लोगों को ही शाम 5 बजे से सुबह 6 बजे तक आवागमन की छूट होगी।