हाई कोर्ट ने इस टिप्‍पणी के साथ खारिज कर दी ई-पास खत्‍म करने की याचिका

झारखंड मुख्य समाचार
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रांची। झारखंड हाई कोर्ट ने ई-पास को खत्म करने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी है। कोर्ट ने अपने आदेश में ई-पास को जरूरी बताया।

हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सब्‍जी और दूध लाने के लिए मोटरसाइकिल से जाने की जरूरत नहीं है। लोग पैदल चलकर भी यह काम कर सकते हैं। राज्य सरकार का यह कदम कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए उठाया गया है।

चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। अदालत ने कहा कि यह सरकार का नीतिगत निर्णय है। इस मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दी है।