विवेक चौबे
गढ़वा। हुजूर कोरोना काल है। इसमें महज सात फेरो से शादी नहीं होगी। इस वक्त शादी करने के लिए अतिरिक्त कदम उठाने होंगे। झारखंड सरकार का भी ये आदेश है। इसका पालन नहीं करने पर आपको लेने के देने भी पड़ सकते हैं।
राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को दो सप्ताह के लिए बढ़ा दी है। इसमें सख्ती भी बढ़ा दी है। यह 16 मई की सुबह 6 बजे से प्रभावी हो गया है। इन पाबंदियों में शादी समारोह को भी शामिल किया गया है। अब तक शादी समारोह में 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति थी, किन्तु इसमें भारी कटौती कर दी गई है।
नये दिशा-निर्देश के अनुसार शादी अब केवल घर में या कोर्ट में होगी। इसमें ना बाजा बजेगा और ना बारात निकलेगी। घर या कोर्ट में होने वाली इस शादी में दूल्हा-दुल्हन समेत 11 लोग ही शामिल हो सकते हैं। डीजे बजाने, पटाखे फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। आदेश में कहा गया है कि शादी की तिथि से तीन दिन पहले अपने निकटतम थाने को सूचना देना अनिवार्य है। इसके लिए स्व-घोषणा पत्र देना होगा। इसका प्रारूप भी जारी किया है।
ये है स्व-घोषणा पत्र