रांची। राजधानी की राजधानी रांची के कांके स्थित चामा मौजा में पूर्व डीजीपी डीके पांडेय, उनकी पत्नी पूनम पांडेय सहित 15 लोगों की जमीन की जमाबंदी रद्द होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजस्व विभाग के इस प्रस्ताव की मंजूरी दे दी है। जमीन की जमाबंदी करने में दोषी पाये गये अधिकारी और कर्मियों पर भी कार्रवाई की स्वीकृति दे दी है।
रांची जिले के कांके अंचल अंतर्गत मौजा चामा, थाना संख्या 55, खाता संख्या 87 के प्लॉट संख्या 1232 में संधारित वर्ष 2018-19 में संदिग्ध जमाबंदी कायम करने के मामले में दोषी पदाधिकारी एवं कर्मियों पर कार्रवाई करने और इस भूमि की जांचोंपरांत जमाबंदी रद्द करने की कार्रवाई करने को लेकर राजस्व, निबंधन और भूमि सुधार विभाग के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ने स्वीकृति दे दी है।
ज्ञात हो कि उक्त गैर मजरुआ मालिक प्रवृति की भूमि का रकबा 5.01 एकड़ है। यह प्रतिबंधित सूची में दर्ज है। इसकी संदिग्ध जमाबंदी करने के मामले में कांके के तत्कालीन अंचल अधिकारी प्रभात भूषण सिंह, तत्कालीन अंचल निरीक्षक चंचल किशोर प्रसाद और तत्कालीन राजस्व उपनिरीक्षक भुवनेश्वर प्रसाद सिंह के अलावा निबंधन करने के लिए रांची जिला के अवर निबंध राहुल कुमार चौबे, अस्थाई लिपिक विमल चंद बोस और मो खालिद आजमी और कंप्यूटर ऑपरेटर दिलीप कुमार महतो एवं शैलेश कुमार जांच में दोषी पाए गए हैं।