- कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने जारी किए गाइडलाइंस
रांची। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान राज्य सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने को लेकर रांची उपायुक्त छवि रंजन ने बुधवार को बैठक की। इसमें उपविकास आयुक्त विशाल सागर, वरीय पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र झा, सिटी एसपी सौरभ एवं जिला प्रशासन के संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।
बैठक के दौरान उपायुक्त ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लगाई गई पाबंदियों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश सभी पदाधिकारियों को दिया।
झारखंड चैंबर से अपील
उपायुक्त ने झारखंड चैंबर से अपील करते हुए कहा कि जितनी भी दुकानें/प्रतिष्ठान हैं, सभी राज्य सरकार के दिशानिर्देशों का अक्षरशः पालन करें। इसका उल्लंघन करने वालों पर प्रशासन सख्ती से कार्रवाई करेगा। जिला प्रशासन को डीएमए एक्ट के तहत कार्रवाई करने के लिए बाध्य नहीं करें। दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर संबंधित दुकानों को 29 अप्रैल तक सील कर दिया जाएगा।
टेक अवे पर प्रतिबंध
उपायुक्त ने बताया कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान कपड़ा, जूता, ज्वेलरी की दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी। उद्योग, माइनिंग, कृषि से संबंधित कार्य, निर्माण कार्य जारी रहेंगे।
उन्होंने बताया कि रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की अनुमति नहीं है। दुकान, रेस्टोरेंट्स से टेक अवे भी प्रतिबंधित है। सिर्फ होम डिलीवरी की सुविधा है। उन्होंने रांचीवासियों से अपील करते हुए कहा कि फोन के माध्यम से अपना आर्डर करें। होम डिलीवरी कराएं। टेकअवे अलाउ नहीं है।
दुकानों का नंबर जारी करें
उपायुक्त ने झारखंड चैंबर से ऐसे दुकानों का नंबर भी जारी करने को कहा, ताकि लोग घर बैठे सुविधा उठा सके। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान आवश्यक वस्तुएं ग्रॉसरी एफएमसीजी प्रोडक्ट, मिठाई की दुकान मीट शॉप, खुले रहेंगे। दुकानों पर जमावड़ा नहीं लगाना है। व्यक्ति दुकान आकर सामान नहीं खरीद सकते। इन दुकानों द्वारा होम डिलीवरी की जाएगी।
उपायुक्त ने बताया कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन के लिए अलग-अलग जोन में रांची जिला को बांटा गया है। प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट इसके लिए अभियान भी चला रहे हैं। साथ ही इंसिडेंट कमांडर 2 दिन तक लगातार अभियान चलाकर सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराएंगे।
लगाई गई कुछ पाबंदियां
कपड़े गारमेंट्स की दुकान बंद रहेंगे। कपड़ा, जूता और ज्वेलरी, सैलून और स्पोर्ट्स दुकान बंद रहेंगे।
मिठाई की दुकान पर कोई भी कुर्सी या बैठने की चीज नहीं रहेंगी। कोई भी ग्राहक मिठाई की दुकान से सामग्री की खरीदारी नहीं कर सकते हैं। होम डिलीवरी का कार्य जारी रहेगा। टेक अवे की सुविधा नहीं रहेगी। सभी रेस्टोरेंट और होटलों में टेक अवे की सुविधा नहीं रहेगी। होम डिलीवरी की व्यवस्था जारी रहेगी। रेस्टोरेंट और होटल में बैठकर खाने की व्यवस्था और टेक अवे की कोई भी व्यवस्था प्रतिबंधित रहेगी।
सभी ग्रोसरी शॉप द्वारा ज्यादा से ज्यादा होम डिलीवरी की सुविधा को प्राथमिकता देंगे। अगर वह अपनी दुकान से सामान बेचते हैं तो सोशल डिस्टेनसिंग का पालन करते हुए 5 से ज्यादा से लोग खड़े नहीं रह सकते हैं।
सभी बार बंद रहेंगे। लाइसेंसी शराब की दुकानें खुली रहेंगे। सभी किताब और स्टेशनरी की दुकानें भी बंद रहेगी।