प्राइवेट स्‍कूलों में नामांकित कमजोर एवं अभिवंचित वर्ग के बच्चों के लिए 6 करोड़ मंजूर

झारखंड शिक्षा
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झारखंड के 11,764 छात्र-छात्राओं को मिलेगा लाभ

रांची। झारखंड के प्राइवेट स्‍कूलों में प्रारंभिक कक्षा के रूप में पूर्व प्राथमिक कक्षा में आरक्षित सीटों पर नामांकित कमजोर एवं अभिवंचित वर्ग के बच्चों के शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए 6 करोड़ रुपये के भुगतान की मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में ज्ञानोदय योजना (प्राथमिक शिक्षा) अंतर्गत गैर सहायता प्राप्त स्‍कूलों की स्वीकृति के प्रस्ताव एवं तत्संबंधी स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर अनुमोदन प्रदान कर दिया।

हजारों बच्चे होंगे लाभान्वित

मुख्यमंत्री द्वारा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के उपरोक्त प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 के तहत निजी विद्यालयों में प्रवेश कक्षा के 25 प्रतिशत सीटों पर नामांकित एवं अध्ययनरत कमजोर एवं अभिवंचित वर्ग के 11764 छात्र-छात्राओं को लाभ मिलेगा। ऐसे बच्चों के शिक्षण पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति अधिकतम 425 रुपये प्रति बच्चे की दर से राज्य सरकार द्वारा की जायेगी।