- अब सेलेक्ट कमेटी को भेजा जायेगा बिल, कमेटी 15 दिनों में देगी रिपोर्ट
रांची। झारखंड के स्थानीय युवाओं के नियोजन से जुड़ा विधेयक झारखंड विधानसभा में पास नहीं हो सका। इस विधेयक के तहत निजी क्षेत्र की कंपनियों में स्थानीय युवाओं को 75 फीसदी आरक्षण दिया जाना है।
विधेयक में कई त्रुटियां सामने आयीं। इस मामले में 22 विधायकों ने संसोधन प्रस्ताव लाया था। इसके बाद मुख्यमंत्री ने इस विधेयक को प्रवर समिति के समक्ष भेजने का निर्णय लिया।
बता दें कि इस नियम के तहत राज्य के सभी LLP, LTD, pvt Ltd कंपनियों में 75 फीसदी युवाओं के लिये नौकरी आरक्षित किया जाना है। हालांकि, ये नियम राज्य और केंद्र सरकार की कंपिनयों में लागू नहीं होगा। बात दें कि इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने की मांग प्रदीप यादव और बिनोद सिंह ने की थी।