रिश्वत मांगने का आरोपी पंचायत स्वयं सेवक कार्यमुक्त, पंचायत सेवक निलंबित

झारखंड मुख्य समाचार
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  • जनता दरबार में आई महिला ने की थी शिकायत, 24 घंटे के भीतर हुई कार्रवाई
  • उपायुक्त ने दिखाई सख्ती, प्रखंड विकास पदाधिकारी से भी मांगा गया स्पष्टीकरण

पलामू। उपायुक्‍त रिश्वत मांगने के आरोपी पंचायत स्वयं सेवक कार्यमुक्त और पंचायत सेवक निलंबित कर दिया। जनता दरबार में 12 मार्च, 2021 को पहुंची फुलवंती कुंवर ने पाटन प्रखंड के महुलिया पंचायत के पंचायत सेवक और पंचायत स्वयं सेवक के खिलाफ शिकायत की थी। जनता दरबार में उन्होंने बताया कि उन्होंने 6 माह पूर्व रूफ लेवल तक आवास पूर्ण कर  लिया है। पंचायत सेवक एवं पंचायत स्वयंसेवक द्वारा जियो टैग नहीं किया जा रहा है। जियो टैग कराने के लिए उनसे 20 हजार रुपये का घूस मांगा जा रहा है।

उपायुक्त ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रधानमंत्री आवास के को-ऑर्डिनेटर को उक्त स्थल पर भेजा। स्थलीय जांच करने का निर्देश दिया। जांच रिपोर्ट के आलोक में उपायुक्त ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पंचायत सेवक को निलंबित करने और पंचायत स्वयंसेवक को कार्यमुक्त करने का आदेश जारी किया है।

उपायुक्त ने इसके अलावा प्रखंड विकास पदाधिकारी पाटन और इस मामले में संलिप्त सभी कर्मचारी  से स्पष्टीकरण की भी मांग की है। इसके अलावा उपायुक्त के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई करते हुए फुलवंती कुंवर के विंडो लेवल तक का जियो टैग करा दिया गया। द्वितीय किस्त भुगतान के लिए एफटीओ भी जेनेरेट करा दिया गया।