मध्य प्रदेश। भला जन्मदिन की बधाई देने के बाद किसी के खिलाफ एफआईआर हो सकता है। उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। उसे जेल हो सकती है। आपका जवाब शाय नहीं होगा। हालांकि राज्य के रतलाम जिले के एक वकील ने जन्मदिन की ऐसी बधाई दी कि उसके खिलाफ एफआईआर हुआ। उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।
महिला न्यायाधीश को भेजा संदेश
दरअसल, रतलाम जिले में एक वकील ने एक महिला न्यायाधीश को उनके जन्मदिन पर ‘अशोभनीय बधाई संदेश’ भेजा था। बधाई संदेश सरकारी ईमेल और पते पर स्पीड पोस्ट के जरिए भेजा गया था। इस संदेश में फेसबुक डीपी पर लगी पर्सनल फोटो का उपयोग किया गया। वकील के इस हरकत पर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने वकील को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी ने जमानत के लिए उच्च न्यायालय में गुहार लगाई है।
वकील के खिलाफ शिकायत
जानकारी के मुताबिक रतलाम की जिला अदालत के एक प्रणाली अधिकारी (सिस्टम ऑफिसर) ने बीते आठ फरवरी को वकील के खिलाफ लिखित शिकायत की। इसके बाद उसपर भारतीय दंड विधान की धारा 420 (धोखाधड़ी), 467 (दस्तावेजों की जालसाजी) और अन्य धाराओं के साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के संबद्ध प्रावधानों के तहत स्टेशन रोड थाने में मामला दर्ज किया गया था। वकील पर इल्जाम है कि उसने रतलाम की महिला न्यायाधीश के जन्मदिन पर उनके सरकारी ई-मेल पते पर 28 जनवरी को देर रात ‘अशोभनीय बधाई संदेश’ भेजा, जबकि वह आरोपी को जानती तक नहीं है। वकील पर यह आरोप भी है कि उसने महिला न्यायाधीश के फेसबुक खाते से उनकी डिस्प्ले पिक्चर (डीपी) डाउनलोड की। ‘जालसाजी के जरिये’ ग्रीटिंग कार्ड बनाने में इसका दुरुपयोग किया।
अशोभनीय संदेश लिखकर भेजा
आरोप है कि वकील ने ग्रीटिंग कार्ड पर कथित रूप से अशोभनीय संदेश लिखकर इसे स्पीड पोस्ट के जरिये उस वक्त महिला न्यायाधीश को भेजा। वकील को इस मामले में नौ फरवरी को गिरफ्तार किया गया। रतलाम के एक अपर सत्र न्यायाधीश ने उसकी जमानत याचिका 13 फरवरी को खारिज कर दी थी। अभियोजन ने इस याचिका पर आपत्ति जताते हुए अदालत में कहा था कि वकील ने महिला न्यायाधीश का ‘लैंगिक उत्पीडन’ और उनकी ‘लज्जा का अनादर’ किया।
आरोप से किया इनकार
वकील ने इन आरोपों से इंकार करते हुए अदालत में कहा कि वह गरीबों को नि:शुल्क कानूनी परामर्श देता है। इसलिए कई वकीलों की ‘निजी रंजिश का शिकार’ है। अधिकारियों के मुताबिक आरोपों का सामना कर रहा वकील फिलहाल रतलाम के एक जेल में न्यायिक हिरासत के तहत बंद है।