जमीन का दो बार म्यूटेशन होने पर दोषियों के खिलाफ होगी कार्रवाई

बिहार
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पटना। बिहार विधानसभा में गुरुवार को प्रश्नोत्तर काल के दौरान राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि जो कर्मी दाखिल खारिज के मामले में शिथिलता बरत रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई  हुई है लेकिन अगर किसी जमीन का दो बार म्यूटेशन होता है तो यह पूरी तरह से गलत है। ऐसे मामलों में दोषी कर्मियों के खिलाफ विभाग कार्रवाई करेगा।सदन में विधायक अफाक आलम ने दाखिल खारिज में हो रही गड़बड़ी का मामला उठाया।

उन्होंने सरकार से जानना चाहा कि एक ही जमीन का दो बार दाखिल खारिज (म्यूटेशन) कैसे हो जा रहा है। इस सवाल का जवाब देते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक 31 जनवरी, 2021 तक अंचल स्तर पर दाखिल खारिज से संबंधित 46 लाख 41 हजार 168 याचिकाओं में से 36 लाख 17 हजार ,567 याचिकाओं का निष्पादन कर दिया गया है, जो 77.9 प्रतिशत है। शेष निष्पादन की प्रक्रिया में है। 
उन्होंने कहा कि गत चार माह से मैं इस विभाग का काम देख रहा हूं और इसमें सुधार हो रहा है। साथ ही उन्होंने विश्वास दिलाया कि किसी अधिकारी की लापरवाही से दाखिल खारिज की प्रक्रिया नहीं होती है तो अपने स्तर से कार्रवाई करूंगा। मंत्री ने कहा कि अफाक जी की चिंता वाजिब है। इनके संज्ञान में अगर कोई मामला है तो वह हमें दें। हम उस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे।

उल्लेखनीय है कि बिहार में गत चार माह के राजग सरकार के कार्यकाल में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में दाखिल खारिज से जुड़े मामलों को लेकर लगातार समीक्षा हो रही है। कई जिलों में राजस्व विभाग से जुड़े कर्मियों के ऊपर कार्रवाई भी हुई है।