नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने नौसेना की सेवा से हट चुके एयरक्राफ्ट कैरियर जहाज आईएनएस विराट को तोड़ने पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आईएनएस विराट को खरीदने वाले को नोटिस जारी किया है।
एनविटेक मरीन कंसल्टेंट्स लिमिटेड नाम की कंपनी ने 100 करोड़ रुपये भुगतान कर उसे बतौर संग्रहालय संरक्षित करने देने की मांग की। आईएनएस विराट को भावनगर के श्रीराम ग्रुप ने खरीदा है। उसे बतौर कबाड़ तोड़ा जा रहा है। साल 2007 में आईएनएस विराट को रिटायर कर दिया गया था। याचिकाकर्ता ने इसे तोड़ने की बजाय इसे संरक्षित कर म्यूजियम में तब्दील करने की अनुमति मांगी है।