छ्ठी जेपीएससी मामले में फरवरी के पहले हफ्ते में आ सकता है फैसला

झारखंड मुख्य समाचार
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रांची। झारखंड हाइकोर्ट में छठी जेपीएससी के अंतिम परिणाम को चुनौती देने वाली राहुल कुमार वाद, दिलीप कुमार सिंह वाद और अन्य याचिकाओं पर सुनवाई जज संजय कुमार द्विवेदी के बेंच में हुई। इसके बाद अदालत ने अंतिम सुनवाई के लिए 3 फरवरी की तिथि तय की। इस दिन सुनवाई के बाद अदालत अपना फैसला सुना सकती है।

18 याचिकाओं पर अदालत में वीसी के जरिये सुनवाई

जेपीएससी अभ्यर्थी अनिल पन्ना, राज कुमार मिंज,मुकेश कुमार, दिलीप कुमार सिंह, उमेश प्रसाद और शशि पन्ना ने बताया कि 18 जनवरी को लगभग 18 याचिकाओं पर अदालत में वीसी के जरिये सुनवाई हुई। अलग-अलग प्रार्थियों के अधिवक्ता अजित कुमार, शुभाशीष राशिक सोरेन, अमृतानांस वत्स आदि ने अपने-अपने मामले में अदालत के समक्ष पक्ष रखा। इसके बाद विभिन्न निर्देश देते हुए कोर्ट ने छठी जेपीएससी के मामले में अंतिम सुनवाई की तारीख मुकर्रर कर दी है।

अभ्यर्थियों की उत्तरपुस्तिका सुरक्षित रखें : कोर्ट

इससे पूर्व हुई सुनवाई में अदालत ने छठी जेपीएससी की मुख्य परीक्षा में शामिल सभी अभ्यर्थियों की उत्तरपुस्तिका को सुरक्षित रखने का आदेश दिया था। इसके साथ ही अदालत ने कहा कि जेपीएससी सभी सफल अभ्यर्थियों की जानकारी प्रार्थी को सौंप दें, ताकि उन्हें प्रतिवादी बनाते हुए संशोधित याचिका हाइकोर्ट में दाखिल की जा सके।

265 अभ्यर्थी हाइकोर्ट के समक्ष हाजिर हुए

प्रार्थी दिलीप कुमार सिंह के अधिवक्ता अजीत कुमार ने कोर्ट में कहा कि हाइकोर्ट के आदेश के तहत मुख्य परीक्षा में सफल सभी अभ्यर्थियों को अखबारों के माध्यम से सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद लगभग 265 अभ्यर्थी हाइकोर्ट के समक्ष अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाजिर हुए थे। इस मामले में राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत के समक्ष बहस की। वहीं जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजोय पिपरवाल ने अदालत में पक्ष रखा।