झारखंड कैबिनेट की बैठक में जेपीएससी सिविल सेवा रूल की मंजूरी दी

झारखंड मुख्य समाचार
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रांची। झारखंड कैबिनेट ने 6 जनवरी को हुई बैठक में दो प्रस्‍ताव की मंजूरी दी। इसके तहत Jharkhand Combined Civil Services Examination Rules, 2021 की स्वीकृति दी गई। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने के प्रस्ताव की मंजूरी दी गई।

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, झारखंड सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच केंद्रीय विद्युत प्रदाता लोक उपक्रमों के बकाए राशि के लिए किए गए त्रिपक्षीय एकरारनामा पर विचार किया गया। मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय लिया गया कि यह एकरारनामा राज्य हित में नहीं है। इसलिए राज्य सरकार द्वारा इस एग्रीमेंट से बाहर आने का निर्णय लिया गया। इस फैसले के बाद अब आरबीआई राज्य सरकार के आरबीआई अकांउट से बकाया भुगतान के लिये पैसा नहीं काट सकेगा।

कंबाइंड सिविल सर्विसेस नियमावली को दी गई स्वीकृति में सभी 15 सेवाओं के लिए होने वाली परीक्षा की शैक्षणिक योग्यता और उम्रसीमा एक समान रहेगी। मुख्‍य परीक्षा के लिए पीटी में पद से 15 गुणा उम्मीदवारों का चयन किया जायेगा। अनारक्षित श्रेणी के कट ऑफ मार्क्स से आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए कट ऑफ मार्क्स अधिकतम आठ फीसदी ही कम होंगे।

सर्विस एलोकेशन (सेवा वितरण) के लिए फाइनल रिजल्ट के बाद मेरिट लिस्ट तैयार किया जायेगा। इसी लिस्ट के आधार पर सेवा वितरण किया जायेगा। अनारक्षित वर्ग के कटऑफ के बराबर या ऊपर अगर आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों का अंक होगा तो वे अनारक्षित श्रेणी में आ जायेंगे, पर उनको आरक्षित श्रेणी में वापस आने का विकल्प होगा। साक्षात्कार के लिए कुछ सीट का ढाई गुणा उम्मीदवारों को बुलाया जायेगा। भाषा पेपर का अंक केवल क्वालिफाइनिंग ही होगा।