- किस्तों में भुगतान की सुविधा देने का निर्देश
रांची। बिल बकाया होने पर बिजली काट दी जाएगी। इस बाबत झारखंड बिजल वितरण निगम लिमिटेड के महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता पीके श्रीवास्तव ने 7 जनवरी को आदेश जारी किया है। इसकी सूचना विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, रांची (केंद्रीय), रांची (पूर्वी), रांची (पश्चिमी), डोरंडा, कोकर, न्यू कैपिटल, खूंटी, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा सहित सभी सहायक विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल को दी है।
इसमें महाप्रबंधक ने लिखा है कि पिछले तीन माह से अधिक अवधि से बिजली बिल का भुगतान नहीं किए हों अथवा जिनके उपर शहरी क्षेत्रों में 10 हजार रुपये से अधिक और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 हजार रुपये से अधिक का बकाया हो, उनसे बिजली बिल वसूली जाय। उन्हें किस्तों में भी भुगतान करने की सुविधा दी जाय। अगर उनके द्वारा बिजली बिल का भुगतान नहीं किया जाता है, तो उनका विद्युत संबंध विच्छेद किया जाय।
इस संदर्भ में अनुपालन प्रतिवेदन 8 जनवरी को उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया गया है।