रांची। झारखंड के सरकारी स्कूलों का निरीक्षण और अनुश्रवण शिक्षा पदाधिकारी करेंगे। विभिन्न स्तर के पदाधिकारियों को इसकी जिम्मेवारी दी गई है। उन्हें निरीक्षण प्रतिवदेन उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। इस बाबत शिक्षा सचिव राहुल शर्मा ने 8 जनवरी को आदेश जारी किया है।
विद्यालय का सघन एवं सतत निरीक्षण के विस्तृत निर्देश दिये गए हैं। विद्यालय एवं कार्यालयों का नियमित निरीक्षण/अनुश्रवण नहीं होने के कारण विद्यालयी एवं कार्यालयी व्यवस्था में स्वेच्छाचारिता की स्थिति उत्पन्न होना स्वाभाविक है। उपरोक्त तथ्यालोक में पूर्व में निर्गत आदेश के क्रम में निम्न निर्देश दिये जाते हैं।
विद्यालय/कार्यालय के लिए न्यूनतम का निर्धारिण
क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक
अधीनस्थ जिलों के कार्यालय/विद्यालयों का माह में कम से कम दस विद्यालय दिवसों में बीस विद्यालय (प्रारंभिक/माध्यमिक/+2 विद्यालय/कस्तुरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय/झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय/मॉडल स्कूल) का निरीक्षण।
अधीनस्थ जिलों के निम्न कार्यालयों का माह में कम से कम एक बार (पुस्तकालय/प्रशिक्षण महाविद्यालय/जिला शिक्षा अधीक्षक/जिला शिक्षा पदाधिकारी) निरीक्षण।
जिला शिक्षा पदाधिकारी
जिला अंतर्गत विद्यालयों का माह में कम से कम सात विद्यालय दिवसों में बीस (प्रारंभिक/माध्यमिक/+2 विद्यालय/कस्तुरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय/झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय/मॉडल स्कूल) का निरीक्षण।
माह में कम से कम एक बार अधीनस्थ कार्यालय/संस्था (पुस्तकालय/प्रशिक्षण महाविद्यालय/क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी/प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी/जिला शिक्षा अधीक्षक) का निरीक्षण।
जिला शिक्षा अधीक्षक
जिला अंतर्गत माह में कम से कम सात विद्यालय दिवसों में बीस (प्रारंभिक/प्रखंड संसाधन केंद्र/संकुल संसाधन केंद्र/कस्तुरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय/झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय) का निरीक्षण।
माह में कम से कम एक बार अधीनस्थ क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी एवं प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के कार्यालय का निरीक्षण
क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी
माह में कम से कम एक बार बीआरसी/प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी/सीआरसी का निरीक्षण करेंगे। दस विद्यालय दिवसों में अधीनस्थ कम से कम बीस विद्यालय का निरीक्षण/ अनुश्रवण करेंगे।
प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी/अवर विद्यालय निरीक्षक
प्रखंड अंतर्गत विद्यालयों का माह कम से कम पंद्रह विद्यालय दिवसों में तीस प्रारंभिक विद्यालय/ बीआरसी/ सीआरसी का निरीक्षण।
जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला शिक्षा अधीक्षक/क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी/प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी/अवर विद्यालय निरीक्षक विद्यालय/कर्यालय का निरीक्षण प्रतिवेदन सीधे क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक को उपलब्ध करायेंगे। क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक माह विशेष का अधीनस्थ पदाधिकारियों से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन समेकित करते हुए प्राथमिक शिक्षा उपनिदेशक प्रदीप कुमार चौबे को अगले माह के पांच तारीख तक ई मेल पर उपलब्ध करायेंगे।
उपनिदेशक, प्राथमिक शिक्षा क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक से प्राप्त समेकित प्रतिवेदन की समीक्षा करते हुए संचिका अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक समेकित प्रतिवेदन की प्रति निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, निदेशक, प्राथमिक शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद्, रांची को भी उपलब्ध करायेंगे।
क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक द्वारा किये गये निरीक्षण/अनुश्रवण का प्रतिवेदन उपनिदेशक, प्राथमिक शिक्षा के साथ-साथ निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, निदेशक, प्राथमिक शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद्, रांची को उपलब्ध करायेंगे। उपनिदेशक, प्राथमिक शिक्षा समंतव्य अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
विद्यालय निरीक्षण के क्रम में कम से कम एक वर्ग का संचालन (शिक्षण) अनिवार्य रूप से चालीस मिनट तक करेंगे। शिक्षण विधि क्रियात्मक और द्विपक्षीय आधारित होगा।
विद्यालय भ्रमण के क्रम में समग्र शिक्षा के अंतर्गत हस्तक्षेपों तथा मध्याह्न भोजन योजना का अनुश्रवण एवं अनुसमर्थन करेंगे।
पाठ्य योजना (Lesson Plan) एवं पाठ टीका-निरीक्षण के क्रम में सभी पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक शिक्षक के द्वारा पाठ्य योजना (Lesson Plan) एवं पाठ टीका तैयार किया गया है। उसके आधार पर शिक्षण कार्य किया जाता है।
निरीक्षण/अनुसमर्थन का स्वरूप सुधारात्मक होगा। वित्तीय अनियमितता एवं शिक्षक/कर्मियों के बिना सूचना अनुपस्थिति किसी कार्यालय/विद्यालय स्तर पर पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध प्रपत्र-‘क’ का प्रारूप साक्ष्य सहित अपने-अपने निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ संलग्न करेंगे।
वैसे शिक्षक/कर्मी जिनके द्वारा उत्कृष्ट कार्य किये गए हैं या जा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप बच्चों के शैक्षणिक स्तर का उन्नयन या विद्यालय/कार्यालय के कार्य प्रणाली में perceptible परिवर्तन परिलक्षित हो रहा हो, को प्रशंसा पात्र अधोहस्ताक्षरी स्तर से निर्गत किया जाएगा। इस आशय का उल्लेख (साक्ष्य सहित) निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ संलग्न किया जा सकता है।
जून, 2020 से अद्यतन कार्यालय विद्यालयों का किये गये निरीक्षणों की संख्या एवं निरीक्षण प्रतिवेदन सभी संबंधित पदाधिकारी दिनांक 31 जनवरी, 2021 तक प्राथमिक उप शिक्षा निदेशक प्रदीप चौबे को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी/अवर विद्यालय निरीक्षक प्राथमिक विद्यालयों का निरीक्षण करेंगे। वर्ग 1 से 8 तक विभागीय योजनाओं का अनुश्रवण करेंगे।